होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र (HBCH & MPMMCC), वाराणसी में कैनकिड्स किड्सकैन तथा एक्सिस बैंक के सहयोग से पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी नर्सेज़ वर्कशॉप का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य बाल कैंसर रोगियों की देखभाल में कार्यरत नर्सिंग अधिकारियों के ज्ञान, कौशल एवं व्यावहारिक दक्षता को सुदृढ़ बनाना था। कार्यक्रम का आयोजन डॉ. अमिता महेश्वरी, निदेशक, HBCH एवं MPMMCC के संरक्षण में किया गया। कार्यक्रम में डॉ. बी.के. मिश्रा, उप निदेशक, डॉ. शशिकांत पाटने, डीन अकादमिक्स, डॉ. राघवेश रंजन, प्रभारी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी विभाग, तथा डॉ. सौमित्र साहा, प्रोफेसर, पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग की महत्वपूर्ण सहभागिता रही। कार्यशाला का शुभारम्भ पंजीकरण एवं प्री-टेस्ट के साथ हुआ। इस अवसर पर डॉ. योगिता भाटिया ने कैनकिड्स किड्सकैन की गतिविधियों एवं बाल कैंसर देखभाल में प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों द्वारा बाल कैंसर की पहचान एवं उपचार, न्यूट्रोपेनिक फीवर का प्रबंधन, पोषण संबंधी देखभाल, रक्त एवं...
केंद्र सरकार ने सोमवार को आरोग्य सेतु एप के लिए डाटा प्रोसेसिंग से संबंधित कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं और इसके उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के लिए जेल की सजा का प्रावधान भी जोड़ा है। नए नियमों के तहत 180 दिन से अधिक डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता। यूजर की अपील पर 30 दिनों में आरोग्य सेतु के रिकॉर्ड को हटाना होगा।
नए नियम केवल डेमोग्राफिक, कॉन्टैक्ट, सेल्फ-असेसमेंट और संक्रमितों के लोकेशन डाटा के संग्रह की ही अनुमति देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव अजय प्रकाश साहनी ने बताया, व्यक्तिगत डाटा का गलत इस्तेमाल न हो इसके लिए बेहतर डाटा प्राइवेसी नीति बनाई गई है। निर्देशों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के अनुसार दंड व अन्य कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं।
नए नियम केवल डेमोग्राफिक, कॉन्टैक्ट, सेल्फ-असेसमेंट और संक्रमितों के लोकेशन डाटा के संग्रह की ही अनुमति देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव अजय प्रकाश साहनी ने बताया, व्यक्तिगत डाटा का गलत इस्तेमाल न हो इसके लिए बेहतर डाटा प्राइवेसी नीति बनाई गई है। निर्देशों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के अनुसार दंड व अन्य कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं।
विमान यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु हो सकता है अनिवार्य
लॉकडाउन के बाद हवाई यात्रा करने वालों के लिए आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करना अनिवार्य हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि हवाई यात्रियों के लिए एप अनिवार्य करने के लिए विमानन कंपनियों के साथ बात की जा रही है। यदि उड्डयन मंत्रालय में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो जिन यात्रियों के मोबाइल पर एप नहीं होगा, उन्हें विमान पर सवार होने की अनुमति नहीं मिलेगी।
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