राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव में ड्यूटी के दौरान किसी कर्मचारी की मौत होने पर उसके आश्रित परिवारीजनों को 10 लाख रुपये की मदद का एलान किया है। ड्यूटी के वक्त आतंकी हमला, हिंसा, अराजक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइंस बम ब्लास्ट या हथियारों से हमले जैसी घटना में मौत होने पर मृतक कर्मियों के आश्रितों को 20 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
विशेष सचिव नगर विकास शैलेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को इसका शासनादेश जारी कर दिया है। विशेष सचिव ने बताया कि इसके अलावा ड्यूटी के दौरान दुर्घटनाओं में कर्मचारी का कोई अंग जैसे आंख, हाथ, पैर स्थाई रूप दिव्यांग होने पर भी सरकार की ओर से 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
किसी अन्य दुर्घटना में स्थाई दिव्यांगता होने पर पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। चुनाव ड्यूटी के तहत प्रशिक्षण, मतदान व मतगणना कार्य के लिए कर्मचारियों के निवास स्थान से ड्यूटी स्थल तक पहुंचने व वहां से घर पहुंचने के दौरान दुर्घटना होने पर ही यह आर्थिक मदद दी जाएगी। विशेष सचिव ने स्पष्ट किया है कि इसके अलावा सरकार ने चुनाव कर्मचारियों का कोई बीमा नहीं कराया है
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