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बाल कैंसर देखभाल को मिलेगी मजबूती: HBCH वाराणसी में नर्सिंग वर्कशॉप संपन्न, 95 नर्सों ने सीखे एडवांस स्किल

होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र (HBCH & MPMMCC), वाराणसी में कैनकिड्स किड्सकैन तथा एक्सिस बैंक के सहयोग से पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी नर्सेज़ वर्कशॉप का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य बाल कैंसर रोगियों की देखभाल में कार्यरत नर्सिंग अधिकारियों के ज्ञान, कौशल एवं व्यावहारिक दक्षता को सुदृढ़ बनाना था। कार्यक्रम का आयोजन डॉ. अमिता महेश्वरी, निदेशक, HBCH एवं MPMMCC के संरक्षण में किया गया। कार्यक्रम में डॉ. बी.के. मिश्रा, उप निदेशक, डॉ. शशिकांत पाटने, डीन अकादमिक्स, डॉ. राघवेश रंजन, प्रभारी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी विभाग, तथा डॉ. सौमित्र साहा, प्रोफेसर, पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग की महत्वपूर्ण सहभागिता रही। कार्यशाला का शुभारम्भ पंजीकरण एवं प्री-टेस्ट के साथ हुआ। इस अवसर पर डॉ. योगिता भाटिया ने कैनकिड्स किड्सकैन की गतिविधियों एवं बाल कैंसर देखभाल में प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों द्वारा बाल कैंसर की पहचान एवं उपचार, न्यूट्रोपेनिक फीवर का प्रबंधन, पोषण संबंधी देखभाल, रक्त एवं...

जानें नया नियम, इनमें से किसी एक दस्तावेज से आधार कार्ड में करा सकते हैं सुधार


इन दिनों बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई बार होता है कि लोग आधार कार्ड के लिए आवेदन करते समय जल्दबाजी में अपने नाम, पता, मोबाइल नंबर या जन्म तिथि की गलत जानकारी भर देते हैं। वहीं, लोगों को इस प्रकार की जानकारी अपडेट कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं या फिर ऑनलाइन तरीका अपनाते हैं। लेकिन अब जानकारी अपडेट करवाने के लिए आपको ढेर सारे दस्तावेज जमा नहीं कराने पड़ेंगे, क्योंकि यूआईडीएआई (UIDAI) ने नियमों में बदलाव किया है। 


नाम में सुधार करने का मिलेगा मौका


नए नियम के तहत अब लोगों को आधार में नाम बदलने के लिए दो मौके दिए जाएंगे। लोगों को नाम अपडेट कराने के लिए पास पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र और शैक्षणिक संस्थान का लेटर हेड जैसे दस्तावेजों में से किसी एक डॉक्यूमेंट को जमा कराना होगा। इसके बाद ही नाम में बदलाव किया जा सकता है।


जन्म तिथि में बदलाव 


यूआईडीएआई ने आधार कार्ड में जन्म तिथि (Date Of Birth) को बदलवाने के लिए कुछ चुनिंदा शर्ते रखी हैं। इन शर्तों के तहत अगर आधार कार्ड में आपकी उम्र तीन या इससे कम वर्ष की स्थिति में है, तो आपको दस्तावेज के साथ नजदीकी आधार ऑफिस में जाना होगा। वहीं, दूसरी तरफ यदि आपके आधार कार्ड में उम्र तीन साल से अधिक है, तो आप जूरूरी दस्तावेजों के साथ क्षेत्रीय आधार केंद्र में जाकर सुधार कर सकेंगे।


ये डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत जरूरी


लोगों को जन्म तिथि में बदलाव के लिए पैनकार्ड, पासपोर्ट, लेटर हेड पर ग्रुप-ए राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्मतिथि, फोटो पहचान पत्र, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड, कक्षा 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट, और पहचान पत्र में से किसी एक की जरूरत पड़ेगी।



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